सभा व रैली करने से पूर्व जिला निर्वाचन कार्यालय से
अनुमति लेनी जरूरी : डीएम शशिकौशल
पूर्वी दिल्लीः
विधान सभा चुनाव प्रचार के दौरान बिना अनुमति के होने वाली सभा और रैली पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। दिल्ली में विधान सभा चुनाव की घोषणा के साथ ही दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। ऐसे मे सभा व रैली करने से पूर्व जिला निर्वाचन कार्यालय से अनुमति लेनी जरूरी होगी।
यदि कोई बिना अनुमति के कार्यक्रम करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन कार्यालय की कई टीमें सड़कों व गलियों में घूमेंगी और क्षेत्र में होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखेंगी। ये बातें उत्तर पूर्वी जिले की जिलाधिकारी शशि कौशल ने बृहस्पतिवार को कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में मीडिया के समक्ष कहीं। उन्होंने कहा कि कार्यालय में सिंगल विंडो शुरू हो चुकी है। सभी तरह के कार्यक्रम के लिए इसी विंडो से अनुमति दी जाएगी।
इसके साथ ही उन्होंने एक टोल फ्री नंबर1800 111 402 भी जारी किया है। इस नंबर पर लोग आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि एक कमेटी बनाई गई है जो विज्ञापनों को छापने के अनुमति देगी है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति किसी मतदाता को किसी प्रकार का भी लालच देता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान भी चला रहा है।
इस मौके पर उत्तर-पूर्वी जिल एडीएम आर.पी.अग्रवाल, एमसीएसई कमेटी के नोडल अधिकारी अशोक कुमार, एसडीएम चुनाव किशन वीर, एसडीएम अजय अरोड़ा व एसडीएम देवेंद्र कुमार मौजूद रहे।
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