दिल्ली सरकार के मंत्री...

दिल्ली सरकार के मंत्री, आप के ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज व अन्य के खिलाफ सूरज चौहान द्वारा दाखिल मानहानि के मुकद्दमे में अदालत ने भेजा नोटिस, नौ जनवरी को किया तलब 

बंसी लाल, वरिष्ठ पत्रकार 

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के पर्यटन मंत्री एवं ग्रेटर कैलाश के विधायक सौरभ भारद्वाज को कोर्ट ने मानहानि के मुकदमें में किया नोटिस भेजकर तलब किया गया है। दरअसल यह मामला भाजपा नेता सूरज भान चौहान से व उनकी भाजपा नेता पत्नी श्रीमति प्रतिभा चौहान से संबंधित है। प्रतिभा चौहान ने वर्ष 2017 में वार्ड संख्या 88, चिराग दिल्ली से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार श्रीमति पूजा जाखड़ के विरुद्ध भाजपा से दिल्ली नगर निगम के पार्षद का चुनाव लड़ा था। 

आप विधायक सौरभ भारद्वाज चिराग दिल्ली निवासी हैं और पूजा जाखड़ को उनका समर्थन प्राप्त था। चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की महज 73 मतों से हार हुई। हालांकि आप पार्षद पूजा जाखड़ के चुनाव परिणाम को माननीय जिला न्यायाधीश (दक्षिण), साकेत कोर्ट, नई दिल्ली ने रद्द कर दिया। 

सूरज चौहान के मुताबिक इस फैसले से आहत तब के विधायक सौरभ भारद्वाज ने राजनीतिक द्वेष के चलते दिनांक 20-09-2018 को आप कार्यालय पर प्रैस कॉन्फ्रेंस कर के सूरज चौहान पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सूरज चौहान पर संतोष कुमार गुप्ता नाम के व्यक्ति द्वारा एफआईआर करवाई गई है। जबकि यह तथ्य बिलकुल झूठ निकला। सौरभ भारद्वाज ने यह भी आरोप लगाया कि संतोष कुमार गुप्ता की रहस्यमय पारिस्थतियों मे मृत्यु हो गई थी और इसका जिम्मेदार मुझे ठहराया था। जबकि पुलिस की जांच मे इस तरह का कोई तथ्य सामने नहीं आया और पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट मे यह भी कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेता उक्त संतोष कुमार गुप्ता का दुरुपयोग कर अपने राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। 

अत: उस प्रैस कॉन्फ्रेंस में सूरज चौहान ने उन पर लगाए गए सभी आरोपों को झूठे पाए जाने पर चुनौती दी। आप नेताओं की प्रेस कांफ्रेंस में लगाए आरोपों को आम आदमी पार्टी के एक समर्थक ने सोशल मीडिया मे वायरल किया, जिसका समाचार दिनांक 21-09-2018 को द हिन्दू,पंजाब केसरी, अमर उजाला, हिंदुस्तान इत्यादि अखबारो में प्रकाशित हुईं। इससे धूमिल छवि के खिलाफ सूरज चौहान ने थाना मालवीय नगर और पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) से भी शिकायत की थी। इस बाबत अधिवक्ता श्री अशोक कुमार ने सूरज भान चौहान की ओर से सौरभ भारद्वाज के खिलाफ राउज एवेन्यू जिला न्यायालय मे मानहानि का मामला दायर किया है। अब इसी मामले में एसीजेएम नेहा मित्तल ने नोटिस भेजकर मामले के आरोपी को 9 जनवरी, 2015 तक पेश होकर अपना पक्ष दाखिल करने का आदेश दिया है।

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